सुप्रीम कोर्ट ने 122 2जी लाइसेंस रद्द करने खिलाफ चारों कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाएं रद्द कर दी हैं। आइडिया सेल्युलर, वीडियोकॉन, टाटा टेली और सिस्टेमा श्याम ने टू जी लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर दोबारा विचार के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने की अपील भी ठुकरा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 फरवरी को 122 टूजी लाइसेंस रद्द किए थे। ये लाइसेंस ए राजा के कार्यकाल में दिए गए थे। इस आदेश के खिलाफ कंपनियों ने पहले समीक्षा अर्जी भी दी थी। जिसे पिछले साल 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
सिस्टेमा, टाटा टेली को नवंबर में स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा नहीं लेना महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि जिन कंपनियों ने नवंबर में स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था उन्हें पुरानी कीमत पर ही स्पेक्ट्रम मिलेगा।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगली नीलामी में पिछले साल रद्द हुए पूरे स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए। आदेश 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लाइसेंस पर लागू नहीं होगा।
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