बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है। बजट में टैक्स दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की तरह ही बनी रहेंगी।
2 से 5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों पर 10 फीसदी का आयकर लागू है। 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 फीसदी की दर से आयकर देना होता है। 10 लाख से 30 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 30 फीसदी की दर से आयकर अदा करना होता है।
2 से 5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वित्त मंत्री ने अमीरों पर सुपर रिच टैक्स का ऐलान किया है। सुपर रिच टैक्स के दायरे में 42,800 लोग आएंगे।
1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा। सरचार्ज 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई वाली कंपनियों पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा। ये 1 साल तक लागू रहेगा।
इसके अलावा 50,000 लाख से ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा। हालांकि कृषि की जमीन पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।
नए नियमों के तहत 2 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 5 लाख रुपये तक की आय पर 28,000 रुपये का टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपये तक की आय वालों को 1.3 लाख रुपये का टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा 20 लाख रुपये की आय वालों को 4.3 लाख रुपये का टैक्स देना होगा।
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2 से 5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों पर 10 फीसदी का आयकर लागू है। 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 फीसदी की दर से आयकर देना होता है। 10 लाख से 30 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 30 फीसदी की दर से आयकर अदा करना होता है।
2 से 5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वित्त मंत्री ने अमीरों पर सुपर रिच टैक्स का ऐलान किया है। सुपर रिच टैक्स के दायरे में 42,800 लोग आएंगे।
1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा। सरचार्ज 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई वाली कंपनियों पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा। ये 1 साल तक लागू रहेगा।
इसके अलावा 50,000 लाख से ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा। हालांकि कृषि की जमीन पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।
नए नियमों के तहत 2 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 5 लाख रुपये तक की आय पर 28,000 रुपये का टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपये तक की आय वालों को 1.3 लाख रुपये का टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा 20 लाख रुपये की आय वालों को 4.3 लाख रुपये का टैक्स देना होगा।
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