सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के खिलाफ विज्ञापन निकालने के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बैंकों, सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थाओं को एडवायजरी जारी की है। सेबी ने कहा है कि डिबेंचर मामले में सहारा ग्रुप कंपनियों और प्रोमोटरों की संपत्ति जब्त करने के आदेश हैं। इसलिए म्युचुअल फंड, पूंजी बाजार से जुड़ी फर्मों और सरकारी विभाग संपत्ति से जुड़े मामलों में लेन-देन में सावधानी बरती जानी चाहिए।
इससे पहले पिछले महीने अखबारों में विज्ञापन देकर सेबी ने सहारा के खिलाफ निवेशकों को चेताया था। हम आपको बता दें कि डिबेंचर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा ग्रुप कंपनियों ने निवेशकों को पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी सहारा ग्रुप के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर सकता है।
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इससे पहले पिछले महीने अखबारों में विज्ञापन देकर सेबी ने सहारा के खिलाफ निवेशकों को चेताया था। हम आपको बता दें कि डिबेंचर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा ग्रुप कंपनियों ने निवेशकों को पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी सहारा ग्रुप के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर सकता है।
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