5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर अब आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग जरूरी बना दी गई है। सीबीडीटी की चेयरपर्सन पूनम किशोर सक्सेना ने कहा है कि बजट में टैक्स फाइलिंग में कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी।
इस के मद्देनजर 5 लाख रुपये और उससे ज्यादा की कमाई पर ई-फाइलिंग जरूरी बनाया गया है। अभी ये लिमिट 10 लाख रुपये है। सरकार का उद्देश्य टैक्स के मामलों में ह्यूमन इंटरफेस कम से कम रखने का है।
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इस के मद्देनजर 5 लाख रुपये और उससे ज्यादा की कमाई पर ई-फाइलिंग जरूरी बनाया गया है। अभी ये लिमिट 10 लाख रुपये है। सरकार का उद्देश्य टैक्स के मामलों में ह्यूमन इंटरफेस कम से कम रखने का है।
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