सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सहारा की निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए और वक्त दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ सेबी को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सहारा को फरवरी के पहले हफ्ते में पैसे न चुकाने के लिए झाड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप कंपनियों निवेशकों को 24000 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा इंडिया हाउसिंग ने रकम ओएफसीडी के जरिए रकम जुटाई थी।
सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के करीब 100 खाते फ्रीज कर दिए है। इनमें सहारा के प्रोमोटरों के साथ 3 डायरेक्टर के बैंक खाते भी शामिल हैं।
इतना ही नहीं सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों की संपत्ति भी जब्त की है। साथ ही, सहारा से पूरी रकम भी सेबी के पास जमा करने को कहा गया है।
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