Friday, March 8, 2013

किंगफिशर को भरना होगा 370 करोड़ रु का टैक्स:

किंगफिशर एयरलाइंस को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज किंगफिशर एयरलाइंस की 370 करोड़ रुपये टैक्स वसूली के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी है। आयकर विभाग कंपनी से टैक्स वसूली करना चाहता है।

आयकर विभाग का कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने 2010 से 2012 के बीच कर्मचारियों से टैक्स वसूली तो की थी, मगर इसे विभाग के पास जमा नहीं कराया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस को टैक्स के एवज में सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने को कहा था।

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जहां से भी उसे निराशा हाथ लगी है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स जमा कराने के लिए और समय देने से भी इनकार कर दिया है।

For more Information Plz log on to www.rpshares.com


No comments:

Post a Comment