कारोबारियों को उनके सौदों के बारे में जानकारी देने के लिए एसएमएस और ई-मेल एलर्ट के मामले में एफएमसी ने एक और अहम कदम उठाया है। बगैर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के अगर कोई भी मेंबर 1 अप्रैल से सौदे डालता है तो उससे प्रति सौदे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
वायदा बाजार आयोग की ओर से एक्सचेंजों को जारी सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे मामलों में रोजाना प्रति क्लाइंट कोड पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
एफएमसी ने एक्सचेंजों के माध्यम से ब्रोकरों को बगैर मोबाइल रजिस्ट्रेशन के सौदे नहीं डालने की हिदायत दी है। साथ ही सारे मेंबर्स को 1 अप्रैल से पहले क्लाइंट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एफएमसी ने ये कदम कमोडिटी वायदा में फर्जी ट्रेड को रोकने के लिए उठाया है।
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वायदा बाजार आयोग की ओर से एक्सचेंजों को जारी सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे मामलों में रोजाना प्रति क्लाइंट कोड पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
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