कानूनी सूत्रों से खबर मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती एयरटेल के 3जी रोमिंग मामले में डिविजन बेंच के स्टे ऑर्डर को रद्द किया है।
सूत्रों के मुताबिक अब भारती एयरटेल को 3जी रोमिंग सेवाएं बंद करने होंगी। साथ ही, कंपनी को टेलिकॉम विभाग को 350 करोड़ रुपये के जुर्माना भी देना होगा।
भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन के बीच 3जी रोमिंग सेवा के लिए करार है। करार के तहत कंपनियां जिन सर्किल में लाइसेंस नहीं, उन सर्किल में भी 3जी सेवाएं अपने ग्राहकों को देती है।
टेलिकॉम विभाग पहले ही 3जी इंटर सर्किल रोमिंग करार को अवैध घोषित कर चुका है। साथ ही, तीनों कंपनियों को 3जी रोमिंग सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है।
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