Monday, April 8, 2013

3जी रोमिंग मामले में कंपनियों को राहत :

3जी रोमिंग करार के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को कुछ और दिन की राहत मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने मामला 11 अप्रैल के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है।

हाईकोर्ट के आदेश को भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन ने भी कोर्ट में एयरटेल का साथ देने का फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 3जी रोमिंग करार पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश से कंपनियां 11 अप्रैल तक 3जी रोमिंग सेवा जारी रख पाएंगी। साथ ही, कोर्ट ने कंपनियों के खिलाफ कदम न उठाए जाने का निर्देश दिया है।

टेलीकॉम विभाग ने वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर के 3जी इंट्रा सर्किल रोमिंग करारों पर जुर्माना लगाया है। आइडिया सेल्युलर पर 300 करोड़ रुपये जबकि वोडाफोन पर 550 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दरअसल कंपनियों के पास इन सर्किलों में स्पेक्ट्रम मौजूद नहीं है। इसलिए 3जी लाइसेंस का उल्लंघन करने के आरोप में कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है।

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