किंगफिशर एयरलाइंस की दोबारा उड़ान भरने की योजना को झटका लग सकता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कंपनी को राहत देने से इनकार किया है।
एएआई सूत्रों के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस को कैश एंड कैरी आधार पर उड़ानें शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कंपनी को पहले बकाया 290 करोड़ रुपये चुकाने होंगे और बैंक गारंटी देनी होगी।
सूत्रों का कहना है कि बकाया चुकाए जाने के बाद एएआई किंगफिशर एयरलाइंस के प्रस्ताव पर विचार करेगा। बकाया को लेकर कंपनी ने एएआई के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।
किंगफिशर एयरलाइंस ने बुधवार को ही डीजीसीए को रिवाइवल प्लान सौंपा था। कंपनी को एएआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
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