राज्यसभा में ध्वनि मत से फूड सिक्योरिटी बिल पास हो गया। लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पहले ही पास हो चुका है। अब फूड सिक्योरिटी बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। करीब 10 घंटे तक चली बहस के बाद राज्यसभा ने फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी।
बहस के दौरान खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल के आने से देश की 67 फीसदी जनता को सस्ती दरों पर भोजन का अधिकार मिलेगा। इस कानून का फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलेगा।
इस कानून के तहत सरकार लोगों को 3 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं, 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज देगी।
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